सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के 2010 में दिए गए फैसले को बरकरार रखते हुए कहा की शीर्ष अदालत (Supreme Court) और चीफ जस्टिस (CJI) का दफ्तर सूचना के अधिकार (RTI) के दायरे में कुछ शर्तों के साथ आएगा|
संवैधानिक बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने संविधान के आर्टिकल 124 के तहत ये फैसला दिया है| इस फैसले के बाद अब कोलेजियम के फैसलों को भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाला जाएगा|
Tags breaking news rti change cji under rti ambit news right to information rti rti power expansion rti update uttar pradesh news
Check Also
बाबरी पर फैसले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने किया ट्वीट
🔊 पोस्ट को सुनें Asaduddin Owaisi on Babri Demolition Case: शायराना अंदाज में कसा तंज …