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RTI के दायरे में आएगा सी0जे0आई0 का दफ्तर


सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के 2010 में दिए गए फैसले को बरकरार रखते हुए कहा की शीर्ष अदालत (Supreme Court) और चीफ जस्टिस (CJI) का दफ्तर सूचना के अधिकार (RTI) के दायरे में कुछ शर्तों के साथ आएगा|
संवैधानिक बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने संविधान के आर्टिकल 124 के तहत ये फैसला दिया है| इस फैसले के बाद अब कोलेजियम के फैसलों को भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाला जाएगा|

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