होटल, रेस्टोरेंट बेकरी ढाबा हो या मिठाई और नमकीन की दुकान व कारखाना अब हर ऐसी जगह पर साफ-सफाई के वास्ते एक खाद्य सुपरवाइजर रखना अनिवार्य होगा।ऐसा न करने वालों पर सख्त कार्यवाही होगी। खाद्य लाइसेंस निरस्त भी किया जा सकता है।
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुपरवाइजर रखने के लिए 31 मई 2020 तक का समय दिया है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश कुमार मिश्रा बताते हैं कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में खाद्य सुपरवाइजर रखे जाने का प्रावधान है।
वह बताते हैं कि पहले चरण में ऐसे होटल ,रेस्टोरेंट आदि लिए गए हैं जहां खाना बनाने व परोसने में 10 से 20 कर्मचारी काम कर रहे हैं।ऐसी हर जगह पर एक खाद्य सुपरवाइजर रखा जानाअनिवार्य है।यह खाद्य पर्यवेक्षक उसी प्रतिष्ठान का एक कर्मचारी होगा।
जो पहले तो सुपरवाइजर की ट्रेनिंग लेगा,फिर वह अपने प्रतिष्ठान या कारखाने के सभी कर्मियों को साफ- सफाई के गुण सिखाएगा।