दीपावली की रात 8 से 10 बजे के बीच ही चलाए जा सकेंगे पटाखे,सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत इस बार भी दीपावली की रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे चलाए जा सकेंगे।वायु प्रदूषण कम करने के लिए ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। सीरीज युक्त पटाखे यानी लड़ियों का प्रयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की प्रमुख सचिव कल्पना अवस्थी ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 में पटाखों के प्रयोग को लेकर दिए गए दिशा निर्देशों का प्रदेश में कड़ाई से पालन कराने का शासनादेश जारी कर दिया।इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के साथ ही प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी पटाखों के प्रयोग के लिए सामुदायिक क्षेत्र निर्धारित करने के लिए कहा है।प्रदेश में ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय के बाद पटाखों का प्रयोग होने पर संबंधित थाने के एसएचओ जिम्मेदार होंगे। प्रमुख सचिव ने कहा कि शांत क्षेत्र जैसे अस्पताल,शैक्षिक क्षेत्र, न्यायालय क्षेत्र से 100 मीटर की परिधि में पटाखे चलाना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
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