लखनऊ
बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मिली कोर्ट से राहत,
यूपी हाईकोर्ट की लखनऊ डबल बेंच कोर्ट नम्बर 9 न्यायमूर्ति अबीबुल हसन व न्यायमूर्ति रेखा दीक्षित के खंडपीठ ने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई,
पुलिस और राज्य सरकार को लगाई फटकार,
लखनऊ के जिलाधिकारी ने अब्बास अंसारी के असलहे लाईसेंस के संदर्भ में एनओसी जारी कर दी थी,
ज्वाइंट कमिश्नर आफ दिल्ली ने अब्बास अंसारी को लाईसेंस जारी कर दिया था,
इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस कैसे एफआईआर दर्ज कर लिया,
इस केस का न्यायिक क्षेत्र है दिल्ली,
कोर्ट का कहना कि यूपी पुलिस ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दर्ज की एफआईआर,
पुलिस तीन सप्ताह के अंदर जवाब दे कि अब्बास अंसारी के उपर यूपी पुलिस ने क्यों कार्रवाई की,
महानगर कोतवाली में दर्ज हुई थी अब्बास अंसारी पर एफआईआर।
अंसारी परिवार के मामले में एक बार फिर यूपी पुलिस को शर्मसार होना पड़ा। शनिवार को हाईकोर्ट के लखनऊ डबल बेंच कोर्ट नम्बर 9 न्यायमूर्ति अबीबुल हसन व न्यायमूर्ति रेखा दीक्षित के खंडपीठ ने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी अब्बास अंसारी के गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए पुलिस और राज्य सरकार को फटकार लगाई।जब लखनऊ के जिलाधिकारी ने अब्बास अंसारी के असलहे के लाईसेंस के संदर्भ में एनओसी जारी कर दी थी। ज्वाइंट कमिश्नर आफ दिल्ली ने अब्बास अंसारी को लाईसेंस जारी कर दिया था, इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस कैसे एफआईआर दर्ज कर लिया। जबकि इस केस का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली है। यह उत्तर प्रदेश के न्यायिक क्षेत्र से बाहर है। कोर्ट ने अब्बास अंसारी के गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए, पुलिस तीन सप्ताह के अंदर जवाब दे कि अब्बास अंसारी के उपर यूपी पुलिस ने क्यों कार्रवाई की।