अब भगवान को लगाए जाने वाले भोग के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग (एफडीए) में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।भगवान को लगने वाले भोग और भक्तों में बांटे जाने वाले प्रसाद में कोई गड़बड़ी ना हो इसे लेकर सरकार ने यह कदम उठाया है।एफडीए के अनुसार धार्मिक पूजा स्थल परिसर के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन व्यवस्था के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है।नई व्यवस्था खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं भोग निर्माण व वितरण के तहत की गई है।जिसके तहत जिन धार्मिक स्थलों में प्रतिदिन भोग लगाने के लिए प्रसाद तैयार होता है व भक्तों को बांटा जाता है।उन धार्मिक स्थलों को एफडीए में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।जिन मंदिरों में पैक्ड प्रसाद वितरण किया जाता है,उन्हें खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग)विनियम 2011 का लाइसेंस लेना होगा।एफडीए के मुख्य अभियंता अधिकारी सर्वेश कुमार मिश्रा ने बताया कि धार्मिक स्थलों पर भगवान को लगाए जाने वाले भोग व भक्तों को बांटे जाने वाले प्रसाद की गुणवत्ता जांचने के लिए नई कार्ययोजना तैयार की गई है।
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