2 वर्ष पहले थाना बन्नादेवी क्षेत्र में एक बच्ची से दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने की आरोपी को अदालत ने 12 वर्ष कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।एडीजीसी कुलदीप तोमर ने बताया कि 2 वर्ष पहले बन्नादेवी क्षेत्र के एक मोहल्ले में 7 वर्षीय बच्ची दुकान से टॉफी लेने गई थी।यहां पर आरोपी दुकानदार ने बच्ची को बहला-फुसलाकर दुकान के अंदर कर लिया और बच्ची के साथ गलत घटना को अंजाम दिया। बाद में बच्ची के परिवार वालों ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी।मामला अदालत में पहुंचा और आरोपी नसीर पर दोष सिद्ध हुआ।इसके बाद उसे 12 वर्ष कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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