जिन कारोबारियों का सालाना टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से अधिक है,उन्हें ज्यादा से ज्यादा भुगतान डिजिटल मोड में प्राप्त करने होंगे।यह व्यवस्था 1 नवंबर से लागू होने जा रही है।यदि किसी कारोबारी अथवा सेवा प्रदाता ने भुगतान के लिए डिजिटल मोड की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई तो ₹5000 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।जुर्माने की यह कार्यवाही आयकर विभाग करेगा।इसी वर्ष बजट में इसका प्रावधान किया गया था।कॉर्पोरेट मामलों के जानकार सीएस आदेश टंडन ने बताया कि टर्नओवर 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष का माना जाएगा।कारोबारियों के मामले में 50 करोड़ रुपये टर्नओवर माना जाएगा,जबकि सेवा प्रदाता के मामले में 50 करोड़ रुपये कुल प्राप्तियां मानी जाएगी। कारोबारियों को डिजिटल भुगतान के सारे विकल्प उपलब्ध कराने होंगे और किसी भी माध्यम से डिजिटल भुगतान स्वीकार करना होगा।हालांकि यदि क्रेता खुद ही डिजिटल भुगतान नहीं करता तो यह अनिवार्यता लागू नहीं होगी।
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