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गन्ना केंद्रों में घटतौली पर चीनी मिल के साथ तौल मशीन कंपनी पर भी होगी कार्रवाई


इस बार पेराई सत्र में गन्ने की घटतौली रोकने के लिए नए निर्देश जारी किये गये हैं।इसके तहत घटतौली पाए जाने पर संबंधित चीनी मिल के साथ-साथ तोल मशीन बनाने वाली कंपनी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश भी दिये गये हैं।गन्ना आयुक्त संजय आर भुसरेड्डी ने बताया कि गन्ना क्रय केंद्र संचालित होने से 15 दिन पूर्व तोल लिपिकों के लाइसेंस संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से बनवाकर चीनी मिलों को दे दिए जाएंगे।क्रय केंद्र पर गन्ना तोल करते समय लिपिकों द्वारा लाइसेंस के साथ पहचान पत्र अनिवार्य रुप से प्रदर्शित किया जायेगा।जिन तोल लिपिकों के लाइसेंस जारी किए गए हैं,उनका डेटाबेस मय फोटो सहित विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्रवाई संबंधित सहायक चीनी आयुक्त करेंगे।तोल लिपिकों के पाक्षिक स्थानांतरण को पारदर्शी बनाने के लिए लॉटरी सिस्टम से स्थानांतरण होंगे।इस पूरी प्रक्रिया का वीडियो बनाते हुए उसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर जारी सूची को सोशल मीडिया पर भी प्रसारित किया जाएगा।

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