केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) की दस्तावेज पहचान संख्या (डिन)8 नवम्बर,2019 यानी शुक्रवार से लागू हो जाएगी। इसके बाद से सीबीआइसी के किसी भी पत्र व्यवहार आदि में डिन का उल्लेख करना जरूरी होगा।सरकार ने प्रत्यक्ष कर प्रशासन या व्यवस्था में डिन प्रणाली को पहले ही अमल में ला दिया है।यह अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक और अहम कदम है। सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के जरिए यह संभव होगा।
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